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Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana | दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा
योजना
Haryana Parivar Suraksha NyasDeen
Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana
Shiv Shakti online service
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Department
·
Haryana Parivar Suraksha Nyas
. |
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Documents
Required
·
Parivar Pehchan Patra (PPP). ·
Aadhar linked bank Account
Verified in PPP. ·
Aadhar card is required. ·
Death Certificate (Accidental
death / Natural death) / Permanent Disability Certificate. |
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उद्देश्य :-
·
1.80 लाख
रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य के संबंध में मृत्यु (प्राकृतिक या
आकस्मिक) या स्थायी विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना। परिवार
सूचना डेटा रिपॉजिटरी (FIDR)
डेटाबेस में सत्यापित के रूप में 1.80 लाख। यह योजना एक सहायता
प्रदान करेगी जो मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर
अलग-अलग होगी | योजना का उद्देश्य:- ·
हरियाणा राज्य के पात्र निवासियों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। लाभार्थी का अर्थ :- ·
परिवार के 5
वर्ष से अधिक आयु और 60 वर्ष की आयु तक के सदस्य जिनकी
आय 1.80 लाख
रुपये से कम है। परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (FIDR) डेटाबेस में सत्यापित के रूप
में प्रति वर्ष 1.80
लाख। सहायता राशि:- ·
योजना नीचे उल्लिखित सहायता प्रदान करेगी जो लाभार्थी की आयु के
आधार पर अलग-अलग होगी: – ·
5 वर्ष से
अधिक और 12 वर्ष तक
रु. 1 लाख ·
12 वर्ष से
अधिक और 18 वर्ष तक
रु. 2 लाख ·
18 वर्ष से
अधिक और 25 वर्ष तक
रु. 3 लाख ·
25 वर्ष से
अधिक और 40 वर्ष तक
रु. 5 लाख ·
40 वर्ष से
अधिक और 60 वर्ष तक
रु. 2 लाख ·
लाभार्थी/दावेदार द्वारा दावा आकस्मिक मृत्यु/प्राकृतिक
मृत्यु/स्थायी विकलांगता के तीन महीने के भीतर योजना के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम
से दायर किया जाएगा। ·
मृत्यु होने की स्थिति में परिवार के मुखिया को पीपीपी डेटाबेस में
पंजीकृत बैंक खाते में या परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े खाते में
सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। ·
स्थाई अपंगता की स्थिति में लाभार्थी को पीपीपी डाटाबेस में
पंजीकृत बैंक खाते अथवा परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े खाते में सहायता
राशि का भुगतान किया जायेगा। ·
पीपीपी में परिवार के मुखिया की मृत्यु/स्थायी अपंगता की स्थिति
में पीपीपी डेटाबेस में 60
वर्ष से कम आयु के परिवार के सबसे बड़े सदस्य को सहायता राशि का
भुगतान किया जाएगा । |
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Apply Mode
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Online Mode |
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दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय
परिवार सुरक्षा योजना |
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हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय
अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत
परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय
वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान
की जाएगी। यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार
पर सहायता प्रदान करेगी। ·
इस योजना के तहत, दी जाने वाली सहायता 5 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से ऊपर 2 लाख रुपये और 18 वर्ष तक, 18 वर्ष से ऊपर 3 लाख रुपये और 25 वर्ष तक की सहायता है। 25 वर्ष और 40 वर्ष से ऊपर 5 लाख और रुपये की वित्तीय
सहायता। 40 से 60 वर्ष की आयु के ऊपर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। ·
इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री
सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल
होगी। गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हरियाणा सरकार की पहली
प्राथमिकता है और रहेगी। |
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